नई दिल्ली: जिला न्यायालय ने पांच वर्षीय बच्ची का किडनैपिंग कर बलात्कार व मर्डर करने तथा मृत शरीर को खुर्द-बुर्द करने की नियत से कमरे में रखे आटे के डिब्बे में छिपाने के जुर्म में एक युवक को फांसी की सजा सुनाई है.
न्यायालय ने दोषी की मां को सात वर्ष की सजा सुनाई है. मां पर मृत शरीर को छिपाने में मदद करने का आरोप था. यह निर्णय करुणा शर्मा की न्यायालय ने सोमवार को सुनाया.
वारदात को युवक विरेंद्र उर्फ भोला (27) ने 31 मई 2018 को अंजाम दिया था. गदपुरी थाना इलाके में शादीशुदा युवक ने बच्ची को अगवा कर उसके साथ बलात्कार किया व फिर चाकू से गोदकर उसकी बेरहमी से मर्डर कर दी.
पुलिस ने इस विषय में मुख्य आरोपी व उसकी मां के विरूद्ध किडनैपिंग दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और मर्डर की धाराओं के तहत मुद्दा दर्ज किया था.
बच्ची के साथ बलात्कार और मर्डर के मुद्दे में गांव में लगी सीसीटीवी फुटेज भी बहुत ज्यादा अच्छा साबित हुई.
दरअसल, गांव के सरपंच की ओर से अपराधों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से इस गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे. जिनकी मदद से पुलिस ने कई वारदातों को भी सुलझाया. इस मुद्दे में भी सीसीटीवी फुटेज से वारदात सुलझाने में बहुत ज्यादा मदद मिली. गांव के सरंपच की न्यायालय में गवाही ने अहम किरदार निभाई.