रांची: गिरिडीह के मेयर सुनील पासवान को नगर विकास विभाग ने अयोग्य घोषित कर दिया है. उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है. उनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है. विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे ने इस बाबत गुरुवार को अधिसूचना जारी की. डीसी गिरिडीह ने दिसंबर, 2019 को विभाग को सूचना दी थी कि मेयर का जाति प्रमाण पत्र गलत पाया गया है.
कमेटी ने जांच की थी
मेयर के प्रमाण पत्र की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी. इसमें दो सदस्य थे. कमेटी के समक्ष मेयर को भी पक्ष रखने का मौका दिया गया था. कमेटी ने भी मेयर के प्रमाणपत्र को गलत पाया था. इसके बाद 21 अक्तूबर, 2020 को नगर विकास विभाग से मेयर को पद से मुक्त करने की अनुशंसा की गई. इसके आधार पर सुनील पासवान को मेयर पद से हटाने का आदेश विभाग ने जारी कर दिया.
एक्ट के तहत हुई कार्रवाई
झारखंड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि एक्ट-2020 के अनुसार आऱक्षित पद पर चुने गये व्यक्ति के बाद में अयोग्य पाये जाने पर उसे हटाने का भी प्रावधान है. नगर विकास विभाग ने इसके तहत मेयर के निष्कासन का आदेश जारी किया है.