मध्य प्रदेश: भिंड अदालत ने दोस्त की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपित को 10 साल की कैद, 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. एडीपीओ अमोल तोमर ने बताया 24-25 जून 2017 की दरमियानी रात करीब 12 बजे नाबालिग शौच के लिए बाहर गई थी. इसी दौरान काले कांच की गाड़ी आई. गाड़ी का कांच खुला तो उसमें आरोपित रामू उर्फ विकास दुबे बैठा था.
रामू को नाबालिग चाचा कहती थी. इसके बावजूद रामू ने पीड़ित को जबरन कार में बैठाया और सुनसान जगह ले जाकर दुष्कर्म किया. रामू ने पीड़िता को धमकाया कि अगर किसी को बताया तो चाचा, मां-पिता की हत्या कर देगा. रामू कार में बैठाकर नाबालिग को घर लेकर आया. दरवाजे पर कार से धक्का देकर फेंक गया. इस दौरान पीड़िता की मां-चाचा खड़े थे.
पीड़िता ने 26 जून 2017 को थाने में जाकर आरोपित रामू दुबे के खिलाफ केस दर्ज कराया. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आरोपित रामू दुबे को 10 साल कैद, 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.