नई दिल्लीः बहुचर्चित निर्भया गैंगरेप के चारो दोषी में एकमुकेश द्वारा दायर दया याचिका को अब सुनवाई के लिए केंद्र सरकार के पास बढ़ा दिया गया है.
दिल्ली सरकार द्वारा बुधवार को ही खारिज हो चुकी इस दया याचिका को अब उप-राज्यपाल से होते हुए गृह मंत्रालय भेजा गया है.
चारों दोषियों में से एक मुकेश ने फांसी से बचने के लिए दया याचिका दायर की थी. याचिका पहले दिल्ली सरकार के पास पहुंची.
बुधवार को उन्होंने इसे खारिज करके आगे उप-राज्यपाल को बढ़ा दिया. उपराज्यपाल से होते हुए याचिका गृह मंत्रालय भेज दी गई है.
मुकेश सिंह की दया याचिका को दिल्ली सरकार ने खारिज करने की सिफारिश की है. निर्भया गैंगरेप-मर्डर केस के चार दोषियों की 22 जनवरी को प्रस्तावित फांसी टल सकती है.
दिल्ली सरकार मुकेश की दया याचिका खारिज कर चुकी है, लेकिन सरकार और तिहाड़ जेल प्रशासन ने जेल नियमों के हवाले से बुधवार को हाई कोर्ट को बताया कि चूंकि चार में से एक दोषी ने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दी हुई है.
ऐसे में 22 जनवरी को चारों दोषियों की फांसी नहीं हो सकेगी. दिल्ली जेल मैनुअल 2018 के मुताबिक, अगर किसी मामले में एक से ज्यादा दोषियों को फांसी की सजा मिली है और इनमें से किसी की भी याचिका लंबित है, तो उस पर फैसला आने तक सभी दोषियों की फांसी टलती रहेगी.