रांची: रांची नगर निगम राजधानी के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक अपर बाजार में बने भवनों की जांच का फैसला लिया है. इनमें वैसे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों व भवनों की जांच की जायेगी, जो बगैर नक्शे के चल रहे हैं. इसको लेकर नगर निगम आयुक्त मनोज कुमार ने आदेश जारी कर दिया है.
झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 3 जुलाई को दिये गये आदेश के आलोक में नगर निगम भवनों की जांच कराने का निर्णय लिया है. नगर निगम सीइओ मनोज कुमार ने बताया कि जांच अभियान की शुरुआत इस माह जुलाई से शुरू हो चुकी है. यह जांच अभियान अगले माह 10 अगस्त तक चलेगा.
सर्वे के काम को देखते हुए नगर आयुक्त ने सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, किरायेदारों और भवन मालिकों से अपील की है कि निगम के सर्वे टीम को इस कार्य में सहयोग करें. सर्वे टीम आये तो स्वीकृत भवन से जुड़े नक्शे प्लान की फोटोकॉपी अपने साथ उपलब्ध रखें ताकि सर्वे टीम को काम करने में आसानी हो.
इसी माह 3 जुलाई को झारखंड उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई की थी. जो अपर बाजार में बने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को लेकर थी.
याचिका में कहा गया था कि अपर बाजार स्थित कई व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का निर्माण या तो बिना स्वीकृत नक्शे का हुआ है या निगम द्वारा स्वीकृत नक्शा से हट कर इन भवनों का निर्माण किया गया है. जिससे यहां आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.