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दो अन्य आरोपियों को भी अलग-अलग सजा सुनायी गयी
जमशेदपुर/रांची: वर्ष 2019 में 3 साल की एक बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में जमशेदपुर की एक अदालत ने मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है, जबकि दो अन्य आरोपियों को भी अलग-अलग सजा सुनायी गयी है.
3 साल की बच्ची का अपहरण के बाद हत्या मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी रिंकू साव को मौत होने तक आजीवन कारावास और 90 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी, जबकि दूसरे आरोपी मोनू मंडल को 10 साल कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने तथा तीसरे आरोपी कैलाश कुमार को 7 साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. अदालत ने इन तीनों को 12 जून को ही दोषी करार दिया था.
गौरतलब है कि 25मई 2019 को टाटानगर स्टेशन से बच्ची का अपहरण कर लिया गया था और फिर दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गयी.
बच्ची का उस वक्त अपहरण कर लिया गया था, जब वह टाटानगर रेलवे स्टेशन पर मां के पास में ही सोयी हुई थी. बाद में बच्ची की सिरकटी लाश मिली. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी.