हरियाणा: हिसार में अपनी पत्नी की हत्या करके शव को जलाने वाले दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. वहीं सबूत मिटाने के आरोप में महिला के जेठ और पति के दोस्त को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई.
वहीं हत्या के दोषी पति पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि सबूत मिटाने के दोषियों जेठ लखविंदर और उसके दोस्त गोपाल पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
बता दें कि पुलिस ने 3 अप्रैल 2018 को केस दर्ज किया था. हालांकि इस मामले में दो अन्य व्यक्ति भी आरोपी थे, जिनके खिलाफ पुलिस को ठोस सबूत नहीं मिले.
मामले के संबंध में बताया गया कि छत्तीसगढ़ के जिला रायपुर निवासी हरप्रीत कौर की शादी 17 दिसंबर 2006 को सिरसा के कंगनपुर निवासी दलबीर सिंह के साथ हुई थी. दलबीर सिंह शराब पीने के आदी था और हरप्रीत कौर उसे शराब पीने से रोकती थी. इसी को लेकर दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा था. दो बार पंचायत भी हुई, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और पति-पत्नी के बीच फिर से झगड़ा होने लगा.
इसके चलते 28 मार्च 2018 को दलबीर सिंह ने अपने भाई लखविंदर सिंह, दोस्त गोपाल और दो अन्य के साथ मिलकर हरप्रीत कौर की गला घोंटकर हत्या कर दी.
इसकी जानकारी महिला के भाई शमशेर सिंह ने दी. इसके बाद शमशेर सिंह के बयान पर पुलिस ने हत्या के आरोप में पति, जेठ और 3 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था. फैसले से पहले दोषी ने कोर्ट से सजा में नरमी बरतने की गुहार लगाई थी, जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया.

