गुमला: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली के निर्देष पर व्यवहार न्यायालय (कचहरी), गुमला के परिसर में निःशुल्क, सुलभ एवं शीघ्र न्याय हेतु 08 फरवरी 2020 दिन शनिवार को पूर्वाह्न 10ः30 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा.
राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह योग्य आपराधिक वाद, एनआई एक्ट यू/एस (N.I.Act. U/s) 138 से संबंधित वाद (चेक अनादर के केस), मोटर-दुर्घटना क्षतिपूर्ति वाद, पारिवारिक/वैवाहिक वाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण संबंधित विवाद, सिविल वाद, किराया आदि से संबंधित वाद, बैंक रिकवरी से संबंधित वाद, राजस्व वाद, मनरेगा, बिजली बिल और पानी बिल से संबंधित वाद, बिक्री कर, वाणिज्य कर एवं आयकर से संबंधित वाद, सेवा से संबंधित वाद, वन विभाग से संबंधित वाद, उत्पाद से संबंधित वाद, सिविल अपील, क्रिमिनल अपील, विविध अपील आदि से संबंधित वाद, नीलाम वाद, दाखिल खारिज मामलें सहित अन्य मामलें जिन्हें लोक अदालत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है. वैसे मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सीधा निपटारा किया जाएगा.
इस संबंध में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार गुमला आनंद सिंह ने गुमला जिला वासियों से जिनका सुलह योग्य मामला न्यायालय में लंबित है, उन्हें अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत कार्यक्रम में शामिल होकर सुलहनीय मामलों का निपटारा कराने की अपील की है.
साथ ही उन्होंने कहा कि यदि किसी भी प्रकार की विस्तृत जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस पर पूर्वाह्न 10ः30 बजे से अपराह्न 05ः00 बजे तक गुमला व्यवहार न्यायालय (कचहरी) में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गुमला के कार्यालय में आकर अथवा कार्यालय के दुरभाष नंबर 06524-221167 पर संपर्क करने को कहा है.