रवि सिंह,
लखनऊ: आरोपित के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है. आरोपित ने मीडिया के माध्यम से विवादित सामग्री प्रकाशित कराई थी, जिसके बाद से कई मौलाना नाराज हो गए थे और राजधानी के अलग-अलग इलाकों में शांति व्यवस्था प्रभावित होने लगी थी.
सुरक्षा के लिहाज से अलग अलग इलाकों में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी. इसके बाद आरोपित के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर 31 जुलाई को गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया गया.
वहीं, मामले में पुलिस ने बताया था कि विवादित सामग्री प्रकाशित होने से समाज के कई वर्गों में आक्रोश व्याप्त हो गया था. लोग सड़कों पर उतर गए थे जिन्हें किसी तरह शांत कराया गया. माहौल बिगड़ने से पहले ही आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. आरोपित के अन्य साथियों के बारे में पता लगाया जा रहा है.
31 जुलाई को राजधानी के हजरतगंज थाने में पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व विधायक डॉ. अयूब के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने, 7 क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट एक्ट और आइटी एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था. वहीं, रात को बड़हलगंज स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था.