Ranchi: उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में आज देवघर जिला के सभी बस/टेम्पो एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई. इस दौरान उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गयी कि झारखण्ड सरकार के आदेशानुसार कन्टेनमेंट जोन के बाहर राज्य के अंदर बस द्वारा सार्वजनिक परिवहन प्रारंभ करने, जिला के अंदर एवं राज्य के अन्य जिलों में भाड़े पर टैक्सी चलाने, जिले के अंदर ऑटो रिक्श/टेम्पो/ई-रिक्शा को भाड़े पर चलाने एवं निजी वाहन/टैक्सी के परिचालन की अनुमति मिलने के उपरांत देवघर जिला अन्तर्गत इन वाहनों का परिचालन किया जाना है. उन्होंने आगे कहा कि इसके तहत निम्नलिखित शर्तो के साथ राज्य के अंदर बस चलाने की अनुमति होगी-
1 वैसे व्यक्ति जिनके द्वारा कोविड टेस्ट कराया गया है और उनका रिपोर्ट नही आया है उनको यात्रा की अनुमति नही होगी.
2 बसों का परिचालन सिर्फ परिवहन विभाग द्वारा निबंधित रूट पर होगा अन्यत्र किसी दूसरे रूट पर नही किया जा सकता है. साथ ही निर्धारित ठहराव स्थल पर ही बसों का ठहराव करना होगा.
3 यात्री, ड्राइवर, कंडक्टर, खलासी, ऑटो रिक्शा/टेम्पो/ई-रिक्शा के चालक के द्वारा मास्क/फेस कवर, ग्लब्स, हैंड सैनिटाइजर आदि का प्रयोग किया जाएगा. इसके बिना बसों का परिचालन नही किया जा सकता है.
4 बसों में बैठने, उतरने एवं चढ़ने के दरम्यान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्यक रूप से किया जाए एवं यात्रियों को एक-एक सीट छोड़ कर बैठाया जाय.
5 यात्रा के दौरान चालक/कंडक्टर/खलासी/यात्रियों द्वारा धूम्रपान, पान, गुटखा, खैनी खाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा.
6 सभी यात्रियों को यात्रा के दौरान अपने स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु एप्प को इनस्टॉल करना होगा.
7 बसों को अपने गंतव्य स्थान पर पहंुचने एवं वापस लौटने के दौरान प्रत्येक बार पूरे बस को सैनेटाइज करना होगा.
8 ऑटो रिक्शा/टेम्पो/ई-रिक्शा की बुकिंग प्रारंभ स्थल से गंतव्य स्थल के लिए होगी. यात्रा के बीच मे बस को रोककर सवारी बैठना प्रतिबंधित होगा.
9 ऑटो रिक्शा/टेम्पो/ई-रिक्शा में स्प्रे सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा एवं प्रत्येक नए यात्री के बैठने के पूर्व पूरे ऑटो रिक्शा/टेम्पो/ई-रिक्शा को सैनिटाइज्ड करना होगा.
10 पांच सीटर निजी वाहन/टैक्सी में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 यात्री, 6-7 सीटर टैक्सी में ड्राइवर के अतिरिक्त 3 यात्री ही बैठेंगे.
बैठक के दौरान उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि वाहनों के परिचालन के संबंध में राज्य सरकार की ओर से प्राप्त निदेशो का अक्षरशः पालन कराया जाय एवं बस/टैम्पू एसोशियेसन को निदेशित किया जाय कि यात्रा के दरम्यान बस, ऑटो रिक्शा/टेम्पो/ई-रिक्शा, टैक्सी चालक द्वारा उनके वाहन से यात्रा करने वाले यात्रियों का डाटा रजिस्टर में यात्रा तिथि अनुसार संधारित किया जाय. साथ हीं बतलाया जाय कि यदि किसी भी बस, ऑटो रिक्शा/टेम्पो/ई-रिक्शा, टैक्सी द्वारा उपरोक्त नियमो का उल्लंघन किये जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत संबंधित चालक/वाहन स्वामी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान उपायुक्त द्वारा बस एसोसिएशन के प्रतिनिधियो को निदेश दिया गया कि बस/टैम्पू स्टैंडों पर समुचित साफ-सफाई की व्यवस्था रखे. साथ ही अनाउंसमेंट कराए कि एक जगह लोग भीड़ एकत्रित न करें एवं सामाजिक दूरी का समूचित पालन करें. इसके अलावे कोई भी यात्री पान-गुटखा आदि खाकर इधर-उधर नहीं थूकेंगे एवं मास्क व सैनेटाईजर का प्रयोग करें.
बैठक में उपरोक्त के अलावे जिला परिवहन पदाधिकारी फिलबीयूस बारला, बस एसोसिएशन के प्रतिनिधियो उपस्थित थे.