नई दिल्ली: क्या तीन मई के बाद लॉकडाउन जारी रहेगा या हटा लिया जाएगा इस पर से सस्पेंस हट चुका है. सरकार ने चार मई से दो हफ्ते के लिए लॉकडाउन को और बढ़ाने का फैसला किया है. लेकिन कुछ रियायतें भी दी गई हैं.
कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अभी पूरे देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है. रेड जोन में किसी तरह की रियायत नहीं दी गई है. इसके अलावा ऑरेंज और ग्रीन जोन में ऐहतियायत के साथ आर्थित गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी गई है.
गाइडलाइंस में इन्हें मिली रियायत
- सभी जोन यानि रेड, ऑरेंज और ग्रीन में 65 वर्ष के ऊपर सभी लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को घर में रहना होगा.
- सभी तीन जोन में मेडिकल क्लिनिक्स, ओपीडी को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए चलाने की अनुमति दी गई है.
- कुछ खास गतिविधियों के लिए जिनका आदेश है उसके लिए लोग घरों से बाहर से निकल सकेंगे. चार पहिए गाड़ी में ड्राइवर के अलावा दो लोग यात्रा कर सकेंगे. लेकिन टू ह्वीलर गाड़ी पर पीछे बैठने वाले को इजाजत नहीं है.
- शहरी इलाकों में मॉल्स या मार्केट कांप्लेक्स को खोलने की इजाजत नहीं है. लेकिन सिंगल दूकानें जो किसी सोसाइटी के पास हैं उन्हें खोलने की इजाजत है.
- प्राइवेट दफ्तर जरूरत के हिसाब से 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ कामकाज कर सकते हैं, जबकि 67 फीसद स्टाफ को घर से ही काम करना होगा.
इन सभी पर रहेगी पाबंदी जारी
नई गाइडलाइन के तहत कुछ कामकाज तीनों जोन में पूरी तरह बंद रहेंगे. इसमें एयर, रेल, मेट्रो, अंतरराज्यीय परिवहन, स्कूल, कॉलेज और दूसरे शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. होटल रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, सार्वजनिक जगहों पर लोगों को इकट्ठा नहीं हो सकेंगे. इसके साथ ही सिनेमा हॉल्स, जिम और स्पोर्ट्स कांप्लेक्स भी नहीं खुलेंगे.