फ्रांस: देश-दुनिया में छोटे बच्चों से यौन संबंध बनाने को लेकर कई तरह के कड़ी दंडनीय अपराध घोषित किए गए हैं. ऐसे में अब फ्रांस की सरकार ने भी छोटे बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए नया कानून बना दिया है.
फ्रांस की संसद ने ऐतिहासिक कानून पास करते हुए कहा कि अगर कोई भी शख्स 15 साल से कम उम्र के बच्चों से संबंध बनाता है तो इसे रेप माना जाएगा.
फ्रांस संसद ने इसके लिए 20 साल की उम्र का प्रावधान किया है. इतना ही नहीं ये कानून 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ संबंध बनाने को भी दुष्कर्म मानता है.
फ्रांस में इस तरह का कानून नहीं था. इससे पहले फ्रांस में यौन रिश्तों को दुष्कर्म की श्रेणी में तभी रखा जाता था, जब दूसरा पक्ष संबंध बनाने के लिए राजी हो या नहीं.
ऐसे में कोर्ट में यह साबित नहीं किया जा सकता था कि जिस व्यक्ति ने नाबालिक से संबंध बनाए हैं वह जबरदस्ती की है या नहीं. कई मामलों में अपराधी बरी हो गए.