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एनटीपीसी द्वारा FC शर्तो का उल्लंघन कर ट्रांसपोर्टेशन के मामले में एनजीटी में हुई सुनवाई

दिल्ली बेंच ने कोलकाता बेंच को किया ट्रांसफर,पीसीसीफ,उपायुक्त, एनटीपीसी व अन्य को बनाया प्रतिवादी

by bnnbharat.com
May 8, 2025
in राष्ट्रीय, समाचार, हजारीबाग
एनटीपीसी द्वारा फर्जी ग्राम सभा कर एनओसी लेने के मामले पर भारत सरकार का एक्शन
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BNN Execlusive

रांची – झारखंड राज्य के हज़ारीबाग़ जिले के बड़कागांव में एनटीपीसी पंकरी बरवाडीह कोल परियोजना द्वारा EC के शर्तो में संशोधन लेकर जिले के वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से भारत सरकार द्वारा FOREST CLEARANCE स्टेज 2, F.No 8-56/2009-FC के शर्त संख्या 9 का उल्लंघन कर सड़क मार्ग कोयला परिवहन किए जाने के संबंध में गुरुवार को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के नई दिल्ली ने शाखा के प्रधान बेंच में सुनवाई हुई। एक्टिविस्ट मंटु सोनी की याचिका/शिकायत पर पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता नवेन्दु कुमार ने कोर्ट में पक्ष रखा। कोर्ट ने पक्ष को सुनने के बाद मामले को स्वीकार करते हुए एनजीटी के कोलकाता ब्रांच को सुनवाई करने का निर्देश दिया। जिसमें भारत सरकार के वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय रांची,प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव,झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रांची, उपायुक्त हज़ारीबाग़ एवं एनटीपीसी को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया गया।

EC के शर्तो में संशोधन लेकर FC के शर्तो का किया जा रहा उल्लंघन,कोर्ट हुआ सहमत,कोलकाता ब्रांच में होगी सुनवाई

एनजीटी दिल्ली के प्रधान शाखा में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता नवेन्दु कुमार ने पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि एनटीपीसी के पंकरी बरवाडीह कोल परियोजना द्वार EC के शर्तों में संशोधन लेकर FC के शर्तों का उल्लंघन कर रही है और वन विभाग चुपचाप बैठी हुई है। शिकायत के बाद कार्रवाई करने के जगह उसके पक्ष में रिपोर्ट बनाती है। अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि FOREST CLEARANCE ( FC) के शर्त में वन्य जीवों के सुगम आवागमन हेतु कन्वेयर सिस्टम से कोयला परिवहन किए जाने का शर्त लगाया गया था। इसके बावजूद एनटीपीसी द्वारा कंवेयर सिस्टम और सड़क मार्ग दोनों से कोयला परिवहन किया जा रहा है। जिसके कारण अब तक दर्जनों आम नागरिक की मौत सड़क दुर्घटना में हो चुकी है और सबसे ज्यादा वन्य जीव प्रभावित हो रहे है ,उनका आवागमन प्रभावित हो रहा है और वन्य जीव भटक कर मानवीय आबादी में घुस जा रहे हैं और मानव जीवन के जान माल,कृषि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसके बावजूद एनटीपीसी एवं ट्रांसपोर्ट एजेंसियों से प्रभावित होकर पश्चिमी वन प्रमंडल हज़ारीबाग़ के पदाधिकारी FC के कंडीशन को लागू करवाने को लेकर गम्भीर नही है। FC और EC दो अलग-अलग विषय हैं और दोनों डिवीजन के अलग-अलग मानकों के अनुसार शर्तो का पालन करना अनिवार्य किया जाता है। दोनों के लिए दो अलग-अलग कानून हैं। कोर्ट ने पक्ष सुनने के बाद मामले को एडमिट करते हुए आगे की सुनवाई के लिए कोलकाता ब्रांच ट्रांसफर कर दिया ।

Mantu Soni

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