हाईकोर्ट भवन पर 66 करोड़ रुपये व विधानसभा भवन पर 47 करोड़ का जुर्माना
रांची: जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय ने बताया कि झारखंड में पर्यावरण स्वीकृति के बिना बने उच्च न्यायालय,विधान सभा, अन्य भवनों पर एनजीटी ने भारी जुर्माना लगाया है.
सरयू राय ने बुधवार को ट्वीट कर यह भी पूछा है कि उच्च न्यायालय भवन पर 66 करोड़ रुपये और विधान सभा भवन पर 47 करोड़ रुपये का जुर्माना कौन देगा? संवेदक, सरकारी अफसर या जनता के टैक्स से बना राजकोष? उन्होंने इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने वाले पर्यावरणविद डॉ. आर के सिंह को भी बधाई दी है.
पूर्व मंत्री सरयू राय ने ट्वीट कर यह भी जानकारी दी है कि एनजीटी के आदेश के तहत जुर्माना के साथ ही बिना पर्यावरण स्वीकृति के भवन बनाने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होगा.
उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन भवनों के निर्माण के पर रोक रहेगी. सरयू राय ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का नाम लिखे बिना उनपर कटाक्ष करते हुए कहा कि अनियमित-अधूरा विधानसभा भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराने वाले क्या अपनी गलती मानेंगे?
गौरतलब है कि वर्ष 2019 में विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास सरकार में ही विधानसभा के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन हुआ था, हालांकि उद्घाटन के बाद भी निर्माण कार्य जारी रहा था. बाद में विधानसभा का बजट सत्र इसी नये विधानसभा भवन में आहूत किया गया था.