रामगढ़: अनलॉक-1 में होटल की संचालन की अनुमति दी गई है. होटल खोलने के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं है. हालांकि इसे खोलने से 7 दिन पहले अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी को लिखित रूप से सूचना देनी होगी. यह आदेश रामगढ़ जिला प्रशासन ने दिया है.
जिला प्रशासन ने जारी आदेश में कहा है कि मिष्ठान भण्डार और होटल संचालकों के द्वारा प्रतिष्ठान खोलने हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं. गृह मंत्रालय के निर्देश के आलोक में Home Delivery Take-away की अनुमति निर्देशों के पालन की शर्त पर दी जाती है.
जिला प्रशासन के अनुसार होटल संचालन के सात दिन पूर्व अपने क्षेत्र के अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी को लिखित रूप में सूचना देनी होगी. होटल संचालन हेतु अलग से अनुमति प्राप्त करने का प्रावधान नहीं है और न ही इसकी आवश्यकता है.
इन शर्तों का पालन करना होगा-
- Minimum work Force का उपयोग किया जाए
- सभी कार्यरत कर्मियों का नाम, स्थानीय पता एवं सम्पर्क संख्या की सूची रखना है.
- कार्यस्थल के पूरे परिसर की नियमित रूप से सैनिटाइजेशन और समुचित साफ-सफाई, विशेषकर बार-बार छुई जानेवाली जगहों का सैनिटाइजेशन कराना सुनिश्चित करना है. कार्यस्थल पर मास्क, ग्लब्स का उपयोग करना आवश्यक है.
- ज्यादा जोखिम वालें कर्मी जैसे-उम्रदराज कर्मी (50 वर्ष या उससे अधिक उम्र) जिनकी चिकित्सीय स्थिति सामान्य न हो, उन्हें कार्य में नहीं लगाया जाना है.
- दुकान में बैठकर खाने की व्यवस्था नहीं होगी, केवल पैक सामग्री की होम डिलिवरी/टेक-अवे किया जाना है.
- सभी कर्मी आपस से कम-से-कम 3 फीट या 1 मीटर की दूरी बनाये रखेंगे. एक जगह में 5 व्यक्ति या उससे अधिक कर्मचारियों का जमावड़ा नहीं लगाना है.
- सभी प्रवेश स्थलों पर हैंड सैनिटाइज रखना और थर्मल स्कैिनर द्वारा प्रतिष्ठान में कर्मियों एवं आगंतुकों के आगमन पर उनका जांच करना सुनिश्चित किया जाना है.
उक्त निर्देशों का सख्ती से पालन करना है. किसी भी उल्लंघन के लिए के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.