रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने पवित्र सावन महीने में देवघर में लगने वाले श्रावणी मेले को लेकर शुक्रवार को अपने फैसले में कहा है कि कोरोना काल में श्रावणी मेला संभव नहीं है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए वर्चुअल (ऑनलाइन) दर्शन की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया है.
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. रविरंजन और सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया. बाद में महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पत्रकारों को बताया कि अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद शुक्रवार सुबह को भी राज्य सरकार से यह पक्ष जानने की कोशिश की, श्रावणी मेले को लेकर क्या संभव हो पाएगा. राज्य सरकार की ओर से सचिव अमिताभ कौशल ने कोर्ट को यह जानकारी दी कि कोरोना संक्रमण काल में श्रावणी मेला संभव नहीं है.