धनबाद : धनबाद के विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी संदीप कुमार दोराईबुरू ने जांचोपरांत 30 अयोग्य राशन कार्ड धारियों को नोटिस भेजा है. इस संबंध में उन्होंने बताया कि सभी अयोग्य राशन कार्डधारियों द्वारा राशन का उठाव किया जाना खाद्य सुरक्षा अधिनियम झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2019 के कण्डिका-7 में उल्लेखित दंडात्मक प्रावधान के अधीन है.
इन राशनकार्ड धारकों से बाजार मूल्य के साथ 12प्रतिशत ब्याज लगाकर रकम की वसूली की जाएगी. रकम नहीं जमा करने पर उन पर प्राथमिकी एवं सर्टिफिकेट केस भी किया जाएगा. सभी अयोग्य राशन कार्डधारियों ने जितना भी राशन उठाया है उसका पूरा विवरण ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है.
उन्होंने बताया कि सभी राशन कार्ड धारी इनकम टैक्स एवं जीएसटी रिटर्न भी भरते हैं. जो स्पष्ट दर्शाता है कि वे धनी एवं सक्षम व्यक्ति हैं.