कोविड-19 के संभाव्य प्रसार के आलोक में एवं दुर्गा पूजा के मद्देनजर धरना स्थल तुरंत खाली करने का नोटिस जारी
नोटिस की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी
अनुमण्डल दंडाधिकारी समीरा एस ने जारी किया नोटिस
रांची: अनुमण्डल दंडाधिकारी समीरा एस ने मोरहाबादी मैदान के पास विभिन्न मांगों को लेकर धरना कर रहे लोगों को जल्द से जल्द धरना स्थल खाली करने का नोटिस जारी किया है. जारी नोटिस में कोविड-19 के संभाव्य प्रसार के मद्देनजर रांची अनुमंडल क्षेत्रन्तर्गत किसी भी स्थान पर भीड़-भाड़ न लगाने के पूर्व जारी आदेश के आलोक में सभी को मोरहाबादी क्षेत्र को तत्काल प्रभाव से खाली करने का निर्देश दिया गया है. जारी आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सुसंगत धाराओं, जिनमें पैंडेमिक एक्ट सहित भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत सुसंगत कार्रवाई की जाएगी.
कार्यपालक दंडाधिकारी राकेश रंजन ने जेटेट, पंचायत सचिव एवं जैप परीक्षा परिणाम संबंधित मांगों को लेकर धरना पर बैठे समूह के प्रतिनिधि को नोटिस थमाया. इस दौरान उन्होंने सम्बंधित प्रतिनिधि को सभी मांगकर्ताओं के सामने नोटिस पढ़ कर सुनाने को भी कहा. जिसके बाद उन्हें नोटिस थमा दिया गया.
अनुमण्डल दंडाधिकारी रांची समीरा एस ने कहा, “कोविड-19 महामारी के संभाव्य प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर इस तरह के धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती है. इसीलिए सभी को तत्काल प्रभाव से धरना स्थगित कर मैदान खाली करने का निर्देश दिया गया है. आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.”