मुंगेर: शहरवासियों को घरेलू कचरा निरस्तारण के लिए अब 30 से 50 रुपये मासिक देने होंगे. नगर निगम द्वारा अब डोर-टू-डोर कचरा उठाव को लेकर दुकानदारों और गृहस्वामियों से प्रतिमाह एकमुश्त निर्धारित शुल्क वसूल किया जाएगा. दुकानदारों से प्रतिमाह 50 रुपये और हाउस होल्डरों के घरों से प्रतिदिन डोर-टू-डोर कचरा उठाव के लिए 30 रुपये प्रतिमाह शुल्क लिए जाएंगे.
कचरा उठाव के बदले निर्धारित राशि उस वार्ड के वार्ड सचिव और वार्ड जमादार प्रतिमाह वसूल करेंगे.इसके लिए नगर भवन में निगम के सभी वार्ड जमादार और वार्ड सचिव को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण शिविर की अध्यक्षता मेयर रूमाराज ने की. जबकि, नगर आयुक्त श्रीकांत शास्त्री ने सभी वार्ड सचिव और जमादार को राशि वसूलने के तरीकों के बारे में जानकारी दी.
नगर आयुक्त ने बताया कि निगम प्रशासन द्वारा डोर-टू-डोर सूखा व गीला कचरा का उठाव कराया जा रहा है. सफाई कर्मी प्रतिदिन सुबह घरों पर जाकर अलग-अलग डब्बों से सूखा व गीला कचरों का उठाव कर रहे हैं. सफाई कर्मी घरों के अलावा दुकान, विवाह भवन, रेस्टोरेंट, होटल के आगे से भी कचरा उठाव कर रहे हैं. ऐसे में निगम प्रशासन द्वारा डोर-टू-डोर कचरा उठाव के बदले सेवा शुल्क के रूप में राशि वसूल करने का निर्णय लिया है.
इसके लिए माइकिग से शहरवासियों को अवगत भी कराया जा चुका है. सभी वार्ड सचिव, वार्ड जमादार सेवा शुल्क की राशि वसूल करने का काम शुरू कर दें. वार्ड जमादारों से कहा गया कि वे हाउस होल्डरों व दुकानदारों से आग्रह भी करें कि सुबह डस्टबीन घर के बाहर रखें. इसे सफाई कर्मी आकर ले जाएंगे.
वहीं उन्होंने कहा कि इधर-उधर कचरा फेंकने वालों की पहचान कर उनसे जुर्माना वसूल किया जाएगा. सब्जी व फल बेचने वालों को भी हिदायत दी जा रही है कि एक जगह कचरा इकट्ठा कर रखें. इसका दूसरे शिफ्ट में सफाई कर्मी उठाव सुनिश्चित करेंगे.वही इस अवसर पर सिटी मैनेजर दीपक तिवारी सहित सभी वार्ड जमादार और वार्ड सचिव मौजूद थे