ग्वालियर: प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के मकसद से गृह विभाग ने प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टर्स को दिशा-निर्देश जारी किये हैं.
जारी निर्देश में कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट क्रायसेस मैनेजमेंट ग्रुप के परामर्श से केवल प्रत्येक रविवार को ही बाजार बंद रखे जाने की कार्यवाही की जा सकेगी.
इसके साथ ही प्रदेश में कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से प्रात: 5 बजे तक ही लागू किया जा सकेगा. उक्त कार्यवाही भीड़ को नियंत्रित करने के लिये की जायेगी.
पूर्व में गृह विभाग द्वारा धारा-144 लागू करने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिये सप्ताह में रविवार के अलावा शनिवार या सोमवार को शामिल करते हुए लगातार दो दिन बाजार बंद किये जाने के निर्देश दिये गये थे.
इसके अलावा रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 8 बजे से प्रात: 5 बजे तक लागू किये जाने के निर्देश थे. गृह विभाग ने इस संदर्भ में अब नये निर्देश जारी किये हैं.

