नई दिल्ली: राज्यसभा ने हवाई जहाज संशोधन बिल 2020 को मंजूरी दे दी है. यह बिल साल 1934 के कानून की जगह लेगा. अब हवाई उड़ान के दौरान लापरवाही बरतने वाले हवाई जहाज पर एक करोड़ रुपये जुर्माना लगाया जाएगा, जो कि अभी तक 10 लाख रुपये था.
यह जुर्माना सभी क्षेत्रों के हवाई उड़ान पर लागू होगा. देश के सिविल एविएशन सेक्टर की तीन रेग्यूलेटरी बॉडी डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी एंड एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को ज्यादा प्रभावशाली बनाने में मदद करेगा.
यह संशोधन एविएशन सेक्टर में रेगुलेशन को और ज्यादा प्रभावशाली बनाएगा. इसके अलावा इस नियम के आने से यह संशोधन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन (आईसीएओ) के प्रावधानों को भी पूरा करने का काम करेगा. इससे देश की हवाई उड़ानों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को बढ़ाने में मदद मिलेगी.
साथ ही देश के सिविल एविएशन सेक्टर की तीन रेग्यूलेटरी बॉडी डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी एंड एयरक्राफ्ट एक्सीडंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को ज्यादा प्रभावशाली बनाने में मदद करेगा. इससे देश की हवाई उड़ानों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को बढ़ाने में मदद मिलेगी.