चाईबासा:- पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिले के अपर उपायुक्त एजाज़ अनवर के अध्यक्षता में पेशाकर के भुगतान से संबंधित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. उक्त कार्यशाला में राज्य कर पदाधिकारी श्री देवाशीष कुमार के द्वारा कार्यशाला में उपस्थित बार एसोसिएशन चाईबासा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन चाईबासा, चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन चाईबासा, चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधियों को पेशाकर से संबंधित नई व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया गया कि विगत वर्ष 19 जून 2020 की अनुशंसा से इसे लागू किया गया है एवं 1 जुलाई 2017 से यह प्रभावी है. उन्होंने बताया कि वाणिज्य कर विभाग, झारखंड की वेबसाइट में भी सरलीकरण हेतु संशोधन किया गया है ताकि निबंधन भुगतान एवं रिटर्न दाखिल खारिज करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके.
कार्यशाला के दौरान उपस्थित प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए बताया गया कि फॉर्म जे.पी.टी 101 और जे.पी.टी 103 के बदले एकल फॉर्म जे.पी.टी 01 बनाया गया है जिससे एक ही समय में निबंधन और दर्ज किया जा सकता है तदुपरांत निबंधन का सत्यापन होते ही पेशाकर की राशि का भुगतान किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि इसी प्रकार फार्म जे.पी.टी 201, जे.पी.टी 202 तथा जे.पी.टी 203 के बदले एकल फॉर्म 204 बनाया गया है जिससे भुगतान रसीद के आधार पर रिटर्न स्वतः उत्पन्न होता है.