जम्मू: आठ जून के बाद भी जम्मू-कश्मीर आने वालों को बिना पास के प्रवेश नहीं मिल सकेगा. सरकार की ओर से देर शाम जारी नई एसओपी के अनुसार केवल पास होने पर ही लोगों को केंद्र शासित प्रदेश में आने की इजाजत होगी.
आठ जून से होटल और मॉल्स कुछ शर्तों के साथ खोले जाएंगे, जबकि ऑरेंज एवं ग्रीन जोन में शामिल जिलों में सशर्त सार्वजनिक परिवहन की सुविधा बहाल होगी. इस आधार पर पूरे जम्मू संभाग में रामबन जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों में मिनी बस तथा बस चल सकेंगी.
मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम की ओर से जारी एसओपी के अनुसार सोमवार से रेड जोन जिलों को छोड़कर सभी मॉल्स खुल जाएंगे, लेकिन एक दिन के अंतराल पर 50 फीसदी दुकानें ही खुलेंगी. दुकानें सुबह नौ से शाम सात बजे तक खुलेंगी.
एयर कंडीशनर 24 से 30 डिग्री सेल्सियस रखना होगा. फूड कोर्ट तथा डाइनिंग सुविधा बहाल नहीं होगी. मॉल में बच्चों के खेल जोन व सिनेमा भी बंद रहेंगे. होटल भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे।.ऑरेंज एवं ग्रीन जोन में मेटाडोर 50 फीसदी क्षमता के साथ निर्धारित रूट पर चल सकेंगी.
इन जोन में बस सेवा भी बहाल की जाएगी, लेकिन इनमें 67 फीसदी ही सवारियों की क्षमता रखनी होगी. रेड जोन वाले जिलों में केवल एसआरटीसी की बसें चल सकेंगी. रेस्टोरेंट भी खुलेंगे, लेकिन होम डिलीवरी व टेक अवे सर्विस ही जारी रखी गई हैं.
फिलहाल बंद रहेंगे धार्मिक स्थल
देशभर में सोमवार से भले ही धार्मिक स्थल खुल जाएंगे, लेकिन जम्मू-कश्मीर में धार्मिक स्थल बंद ही रहेंगे. माता वैष्णो देवी, शिवखोड़ी समेत तमाम मंदिरों में तैयारियां जरूर की गई हैं लेकिन अभी भक्तों को और इंतजार करना होगा. रविवार को तमाम मंदिरों, मस्जिदों, चर्च में सैनिटाइजेशन का काम कराया गया ताकि आदेश आने पर श्रद्धालुओं को कोई दिक्क्त न हो.