रांचीः झारखंड उच्च न्यायालय ने अलकतरा घोटाला मामले के मुख्य आरोपी एवं बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को सशर्त रिहा (पैरोल) करने का आदेश दिया है. न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत ने पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को राहत देते हुए पत्नी के निधन के बाद उनके क्रियाकर्म में सम्मिलित होने के लिए सशर्त रिहाई का आदेश दिया.