इस्लामाबाद: प्रतिबंधित जमात-उद-दावा के नेता हाफिज सईद को 10 साल 6 महीने के लिए जेल की सजा सुनाई है.
लाहौर की आतंकवाद-रोधी अदालत (ATC) ने ये सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
आतंकी संगठन के मुखिया हाफिज को टेरर फंडिंग के दो मामलों में दोषी करार दिया गया है. एक मामले में सवा 5 साल की कैद की सजा दी गई है.
A Pakistan court convicts Jamat-ud-Dawa chief (JuD) Hafiz Saeed for 5 years in terror financing cases. (file pic) pic.twitter.com/NeokVilX4p
— ANI (@ANI) February 12, 2020
सईद प्रतिबंधित जमात-उद-दावा के नेता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सईद पर आतंक वित्तपोषण, धनशोधन, अवैध रूप पसे जमीन हड़पने समेत 29 मामलों में मामला चल रहा है. बीते 6 फरवरी को उनके खिलाफ दो मामलों में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था.
जमात-उद-दावा (JUD) लीडरशिप को आतंकवाद के वित्तपोषण और धन शोधन से संबंधित दो दर्जन से अधिक मामलों का सामना करना पड़ रहा है, जो पांच शहरों में दर्ज हैं.
सुरक्षा चिंताओं के कारण लाहौर आतंकवाद-रोधी अदालतों के समक्ष सभी मामले दर्ज किए गए हैं. बताते चलें कि 26/ 11 मुंबई हमले सहित भारत में हुए कई आतंकी मामलो का गुनहगार है हाफिज सईद.