रांची : राज्य में कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है. यह
नई गाइडलाइन 20 जुलाई से लागू होगी.
गाइडलाइन निम्न है.
झारखंड आने या जाने के दौरान कोई भी व्यक्ति चाहे वह हवाई रेल या सड़क मार्ग से यात्रा करता है, तो उसे झारखंड सरकार के बेवसाइट पर पूरी जानकारी देनी होगी.
ऐसे सभी लोग जो झारखंड आएंगे, उन्हें 14 दिन का होम कावरंटाइन होना पड़ेगा. इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी सभी गाइडलाइनों का पालन करना अनिवार्य होगा.
जिला प्रशासन ऐसे लोगों पर नजर बना कर रखेगा. प्रशासन की यह जिम्मेदारी होगी कि यात्रा कर झाऱखंड आएं व्यक्ति होम क्वारंटाइन की सभी नियमों का पालन करेंगे.
अगर जिला प्रशासन को लगेगा कि यात्रा कर झारखंड आया व्यक्ति होम क्वारंटाइन के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो प्रशासन उसे सरकारी या पेड क्वारंटाइन सेंटर में डाल सकता है.
यह सभी गाइडलाइन कॉमशियल वाहनों के ड्राइवर क्लासी, कार्गों गतिविधि, एयरलाइन के स्टॉफ, झारखंड से यात्रा कर एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे लोगों और केंद्र सरकार के वैसे कर्मी जो सरकारी काम से यात्रा कर रहे है, उनपर लागू नहीं
होगा. उनपर पहले से स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा बनाएं गये नियमों लागू होते है, जो 24 मई 2020 को बनाई गयी थी.
यह सारी गाइडलाइन उनलोगों पर भी लागू नहीं होगी, जो झारखंड के नहीं है. और झारखंड में व्यापार या कार्यालय के काम से आएं हो और तय समय में वापस हो गये हो.
राज्य सरकार को किसी भी व्यक्ति पर अगर कोरोना के लक्षण पाये जाने का संदेह होगा, तो केस को आधार बनाकर सरकार उस व्यक्ति को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन करा सकती है.
रेलवे और एयरलाइंस को परिवहन विभाग की तरफ से मांगे जाने पर सारी जानकारियां देनी पड़ेगी.
गाइडलाइन का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन अगर करता है, तो उस पर डिस्जाटर मैनजमेंट एक्ट-2005 के सेक्सन 51-60 साथ ही आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. यह सभी आदेश 20 जुलाई से लागू होंगे.