रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में एचईसी सेक्टर दो के राजेंद्र भवन का लीज रद किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने एकलपीठ के आदेश को सही ठहराते हुए अपील याचिका खारिज की. एचईसी ने पिछले वर्ष अक्तूबर में राजेंद्र भवन का लीज रद कर दिया था. राजेंद्र भवन एचईसी की संपत्ति है और बेस इंटरप्राइजेज को लीज पर दिया था. एचईसी ने राजेंद्र भवन में अतिरिक्त निर्माण करने और लीज की शर्त के नियमों का पालन नहीं करने पर बेस इंटरप्राइजेज को नोटिस जारी करते हुए लीज रद कर दिया था और परिसर खाली करने का आदेश दिया था.
एचईसी के इस आदेश को बेस इंटरप्राइजेज ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इसमें कहा गया था कि राजेंद्र भवन को लीज पर लेने के लिए जो टेंडर निकला था. टेंडर में कंपनी का चयन हुआ था और जो शर्त दी गयी थीं उसका पालन किया गया है. यहां जो भी निर्माण किए गए हैं वह शर्त के अनुसार हैं. एचईसी ने दस साल के पहले ही उसका लीज रद् कर दिया है और इसके लिए जो आधार दिए गए हैं वह सही नहीं है. एकल पीठ से याचिका खारिज होने के बाद कंपनी ने खंडपीठ में याचिका दाखिल की थी.