करीब 22.12 लाख सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी होंगे आच्छादित
रांची: केन्द्र सरकार की ओर से COVID-19 की रोकथाम में कार्यरत स्वास्थ्यकर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज-बीमा योजना लायी गयी है. यह एक व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना की बीमा स्कीम है, जिसके तहत 90 दिनों के लिए 50 लाख रुपए की बीमा की जाएगी. इसमें करीब 22.12 लाख सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों को भी आच्छादित किया जाएगा.
यह बीमा उन लोगों के लिए है जो COVID-19 के मरीजों के इलाज में सीधे संपर्क में हैं और जिन्हें COVID-19 से संक्रमण का खतरा है. COVID-19 के संक्रमण के कारण होने वाली जान माल की हानि भी इस स्कीम में शामिल है.
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इस अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए प्राइवेट अस्पतालों के स्टाफ/सेवानिवृत्त/वाॅलेंटिंयर्स/स्थानीय शहरी निकाय/संविदा कर्मी/दैनिक मजदूर/तदर्थ (अनौपचारिक)/राज्यों द्वारा अपेक्षित बाह्य स्रोत के कर्मी/केंद्रीय अस्पताल/केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वायत्त अस्पताल/एम्स और केंद्रीय मंत्रालयों के आईएनआई(राष्ट्रीय महत्व के संस्थान)/अस्पतालों को भी COVID-19 संबंधित जिम्मेदारियों का दायित्व सौंपा जा सकता है.
इस बीमा योजना को मंजूरी दे दी गई है, साथ ही फंड न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को जारी कर दी गई. इस योजना के तहत प्रदान किया गया बीमा लाभार्थी द्वारा प्राप्त किसी अन्य बीमा कवर के ऊपर होगा.
बीमा दावा करने का तरीका:-
दावा करनेवाले को आवश्यक दस्तावेजों के साथ विहित प्रपत्र में फॉर्म भरकर उस स्वास्थ्य सेवा संस्थान/संगठन/कार्यालय में जमा करना होगा जिसमें वह कार्यरत था/थी या उससे कार्य लिया जा रहा था.
संबंधित संस्था जरूरी प्रमाण के साथ उसे सक्षम प्राधिकार को अग्रसारित करेगी.
राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के लिए सक्षम प्राधिकार – महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं/निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं/ निर्देशक मेडिकल शिक्षा या अन्य कोई अधिकारी जिन्हें राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश ने इस कार्य हेतु प्रयुक्त किया हो.
केंद्र सरकार, केंद्रीय स्वायत्त/सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम के अस्पताल, एम्स, आईएनआई(राष्ट्रीय महत्व के संस्थान) और केंद्रीय मंत्रालयों के अन्य अस्पताल के लिए सक्षम प्राधिकार- निर्देशक या मेडिकल सुपरिटेंडेंट या संबंधित संस्थान के प्रमुख.
सक्षम प्राधिकार बीमा के दावे को अग्रसारित करते हुए बीमा कंपनी को स्वीकृति हेतु जमा करेंगे.