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जांच के दौरान आरोपी की अचल संपत्तियों को जब्त नहीं कर सकती पुलिस : सुप्रीम कोर्ट

by bnnbharat.com
September 24, 2019
in Uncategorized
जांच के दौरान आरोपी की अचल संपत्तियों को जब्त नहीं कर सकती पुलिस : सुप्रीम कोर्ट

Police cannot seize immovable properties of accused during investigation: Supreme Court

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नई दिल्‍ली : सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम आदेश में बॉम्‍बे हाईकोर्ट के उस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि सीआपीसी (CrPC) की धारा 102 के तहत पुलिस को अचल संपत्ति जब्त करने का अधिकार नहीं है. हालांकि चल संपत्ति को जब्त करने में कोई रोक नहीं होगी.

हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तापस नियोगी फैसले का हवाला देते हुए कहा था कि इस फैसले के तहत पुलिस बैंक अकाउंट और उससे जुड़ी संपत्तियों को जब्त कर सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि CrPC की धारा 102 इस पर लागू नहीं होती और यह धारा पुलिस को चोरी के शक वाला समान ज़ब्त करने का अधिकार देती है. कोर्ट ने माना है कि पुलिस को अचल संपत्ति जब्त करने का भी अधिकार दिए जाने का दुरुपयोग हो सकता है.

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