जावेद अख्तर
गोड्डा: महागामा प्रखण्ड मुख्यालय स्थित दियाजोरी पंचायत अंतर्गत मंसुरा गांव के मु० रफीक ने जनवितरण प्रणाली के तहत बी०पी०एल० राशन कार्ड धारी ने उपायुक्त महोदया गोड्डा किरण कुमारी पासी को लिखित आवेदन देकर जनवितरण दुकानदार व प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी पर आरोप लगाया है कि षड्यंत्र के तहत मेरा राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है.
वहीं उक्त आवेदन में पीड़ित ने कहा है कि मेरा राशन कार्ड संख्या 202001040779 है जो जुलाई 2019 में चावल वितरण की तिथि को मैंने मशीन में अंगूठा लगाया था और 35 रुपया डीलर मु० हनीफ ग्राम- मंसुरा के पास जमा किया, लेकिन चावल वितरण करते समय 35 किलो चावल देने की जगह वह 31 किलो देने लगा तो मैंने 35 किलो चावल लेने की बात कही तो मेरे साथ धक्का मुक्की के साथ साथ गाली गलौज करने लगा. खुलेआम कहा कि तुम्हारा कार्ड रद्द करवा दूंगा.
मैंने इसकी सूचना प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी महागामा के मोबाइल नं 7992387036 पर दी और पुनः लिखित आवेदन निबंधित डाक से प्रेषित किया. जुलाई से नवम्बर 2019 तक का मुझे राशन नहीं मिला है.
कई बार जनता दरबार में आकर महोदया को भी आवेदन दे चुका हूंं, सोमवार को जब दूसरे डीलर के मशीन से अपना कार्ड चेक कराया तो पता चला की मेरा कार्ड रद्द हो गया है. मेरे जैसे गरीब के हक और अधिकार को दबाने के लिए डीलर मु. हनीफ लाइसेंस नं 02/91 ग्राम-मंसुरा और प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी महागामा तथा कार्यालय कर्मी संतलाल उरांव ने षड्यंत्र के तहत मेरा उपरोक्त राशन कार्ड को रद्द कर दिया है.
साथ ही साथ उपायुक्त महोदया से पीड़ित लाभुक ने फरियाद की है कि पुनः मेरा राशन कार्ड चालू कर दिया जाय ताकि मैं अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कर सकूं.