पंकज सिन्हा,
लातेहार: कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर राज्य को लाॅकडाउन किए जाने के दुसरे दिन मंगलवार को उपायुक्त जिशान कमर एवं एसपी प्रशांत आनंद, स्थिति का जायजा लेने निकले एवं पदाधिकारियों को लाॅकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करवाने सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अगर अनावश्यक सड़क पर घूमता मिले तो उस पर कार्रवाई करें. निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त जिशान कमर एवं एसपी प्रशांत आनंद के द्वारा बालिका उच्च विद्यालय के पास बिना हेलमेट, बाइक से आवागमन करने वाले व्यक्तियों पर मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधान के तहत कारवाई करने का निर्देश दिया.
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मौके पर एसडीओ सागर कुमार, डीटीओ बंधन लांग, नगर पंचायत पदाधिकारी अमित कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कंडुलना, आइटी मैनेजर तनवीर हुसैन समेत प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे.
करें खुद की सुरक्षा तभी परिवार एवं समाज होगा सुरक्षित- उपायुक्त
कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर राज्य में किए गए लाॅकडाउन का जायजा लेने निकले उपायुक्त जिशान कमर ने सड़कों पर अनावश्यक चहलकदमी करने वाले लोगों से कहा कि कोरोना वायरस विश्व में महामारी का रूप धारण कर लिया है. अबतक इसकी कोई दवा नहीं निकली है. सिर्फ सामाजिक दूरी और स्वच्छता अपना कर, कोरोना वायरस संक्रमण से बचा जा सकता है.
उन्होंने कोराना वायरस से बचाव को लेकर आम नागरिकों से अपील किया कि आप स्वयं सुरक्षित रहेंगे तभी आपका परिवार एवं समाज सुरक्षित रह पाएगा.
उन्होंने 31 मार्च तक घर पर ही रहने की अपील किया एवं अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की बात कही.
उन्होंने कहा कि जिले के सभी व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी समझेंगे तो निश्चित ही कोरोना वायरस संक्रमण पर हमारी जीत हो जाएगी.
लाॅक डाउन के नियम उल्लंघन पर पर होगी सीधी कार्रवाई- प्रशांत आनंद
कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव के लिए किए गए लाॅकडाउन के नियमों को सख्ती से पालन करवाने की बात कही.
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एसपी आनंद ने आम जनता से अपील की है कि 22 मार्च की रात्रि से 31 मार्च तक राज्य में लाॅकडाउन है. ऐसे परिस्थति में कोई भी व्यक्ति आनवश्यक घर से बाहर नहीं निकले.
उन्होंने कहा कि लाॅक डाउन के दौरान सभी वाहनों का परिचालन, सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान, फैक्टी, निर्माण कार्य, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे.
आनंद ने कहा कि कोई व्यक्ति लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करेगा तो उस पर महामारी रोग अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई करने जाएगी.