अशोकनगर: उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास अधिकारी एस.के.माहौर द्वारा जारी आदेश के तहत जिले में उर्वरक अमानक पाये जाने पर संबंधित उर्वरक विक्रेता फर्म द्वारा भण्डारण, विक्रय, क्रय एवं परिवहन जिले में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है.
जारी आदेशानुसार डबल लॉक केन्द्र पिपरई का उर्वरक डी.ए.पी.निर्माता कंपनी इण्डियन फार्मर फर्टीलाईजर कोरोर्पोटिव लिमि.पारादीप जगतसिंहपुर उड़ीसा का बैंच नं.एस/2020 तथा कृष्णा कृषि सेवा केन्द्र मण्डी रोड़ अशोकनगर का उर्वरक एस.एस.पी निर्माता कंपनी कोरोमण्डल इंटरनेशनल लिमि. जगतपुरा कोटा राजस्थान का बैच नं. 14/5-2020 का क्रय विक्रय एवं परिवहन जिले में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है.