जयपुर: राजस्थान में चल रहे सियासी संकट पर हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के उस नोटिस पर स्टे लगा दिया है, जिसमें बागी विधायकों पर अयोग्य करार होने का खतरा बरकरार था. हालांकि, अभी ये अंतिम फैसला नहीं है.
केंद्र सरकार भी इसमें पक्षकार
इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट गुट के विधायक पृथ्वीराज मीणा की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की बात कही गई थी. अब केंद्र सरकार भी इसमें पक्षकार है.
स्पीकर के नोटिस के खिलाफ अदालत का रुख किया था
बता दें कि सचिन पायलट खेमे के विधायकों ने स्पीकर के नोटिस के खिलाफ अदालत का रुख किया था. पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने राजस्थान स्पीकर को बागियों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई न करने का आदेश सुनाया था. इसके बाद स्पीकर ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने भी सुनवाई टालने से मना कर दिया था.