रांची: नक्सली बुरेदी नारायण की अपील याचिका पर झारखण्ड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति हरीश चंद्र मिश्रा एवं न्यायमूर्ति राजेश कुमार की खंडपीठ में विस्तृत सुनवाई हुई. खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत एन० आई० ए० के द्वारा पेश किए गए दलीलों को सही मानते हुए एन०आई०ए० की विशेष अदालत के आदेश को सही मानते हुए किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी करने से इनकार करते हुए अपीलार्थी को किसी भी प्रकार का राहत देने से इंकार किया और याचिका को खारिज कर दिया.