चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त अरवा राजकमल के द्वारा जानकारी दी गई कि झारखंड राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से प्राप्त निर्देशानुसार आज से पश्चिमी सिंहभूम जिला सहित समस्त झारखंड में दूसरे राज्य से यात्रा कर इस जिला-राज्य में प्रवेश करने से पूर्व आपको अपनी पूरी विस्तृत जानकारी यथा यात्रा करने का माध्यम, यदि आप फ्लाइट, ट्रेन या निजी वाहन से आ रहे हैं तो उसका नंबर, यात्रा तिथि, यात्रा का प्रयोजन, यात्रा करने वाले व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर, उम्र, लिंग, आधार आदि देते हुए राज्य के अधिकारिक वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से निबंधन करवाना होगा और यदि कोई भी व्यक्ति उक्त आदेश का उल्लंघन करते हैं या झारखंड आने पर 14 दिनों के होम क्वारंटाइन में रहने की अनिवार्यता का पालन नहीं करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में सूचना प्राप्त होने पर उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.
जिला उपायुक्त ने बताया कि सरकार से प्राप्त उक्त निर्देश का जिले में सफलतापूर्वक अनुपालन करवाने तथा संपूर्ण तालाबंदी के कारण अन्य राज्यों से लौट कर आने वाले प्रवासी श्रमिकों को विभिन्न विकास योजनाओं के निर्माण कार्य में रोजगार उपलब्ध करवाने को लेकर पश्चिमी सिंहभूम जिले के समस्त सरकारी कार्यालयों में पदस्थापित पदाधिकारियों एवं कर्मियों के अवकाश को आगामी 31 जुलाई तक रद्द किया गया है तथा इसके तहत वैसे पदाधिकारी/कर्मी जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं अथवा अति गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं वैसे व्यक्ति उक्त आदेश के दायरे से बाहर रहेंगे तथा इस आशय की जानकारी जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी एवं सभी कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध करवाया गया है एवं इसका शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करवाने हेतु निर्देशित किया गया है.