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अप्रैल में राज्य के कोषागार से सिर्फ जरूरी निकासी ही होगी
रांची: कोविड-19 को लेकर देशव्यापी लाॅकडाउन के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी को देखते हुए अगले आदेश तक निर्माण कार्य से संबंधित निकासी पर रोक लगाने का आदेश दिया है. इस संबंध में शनिवार को योजना सह वित्त विभाग द्वारा एक पत्र जारी कर दिया गया.
योजना एवं वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि वर्तमान समय में कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण संपूर्ण देश में लाॅकडाउन है.
लाॅकडाउन के कारण राजस्व संग्रहण में संभावित कमी को देखते हुए राज्य में होने वाले व्यय पर नियंत्रण किया जाना आवश्यक है. इस लिए व्यय को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा समीक्षोपरांत अप्रैल महीने में राज्य के कोषागार से मात्र दस प्रकार के विपत्र ही जारी किये जाएंगे.
कोषागार से जिन विपत्रों को जारी किया जाएगा, उनमें महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के पूरक पोषाहार से संबंधित विपत्र और सामाजिक सुरक्षा पेंशन विपत्र शामिल है.
इसके अलावा स्कूली, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मध्याह्न भोजन से संबंधित विपत्र, सिर्फ मार्च 2020 का वेतन एवं मानदेय विपत्र, सेवानिवृत्ति लाभ एवं पेंशन विपत्र, कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए किये गये कार्याें से संबंधित विधि व्यवस्था एवं आपदा प्रबंधन के आवश्यक विपत्र, खाद्य सुरक्षा विभाग के खाद्यान्न से संबंधित विपत्र, स्वास्थ्य विभाग के निर्माण कार्य को छोड़कर अन्य विपत्र, कोविड-19 को लेकर आवश्यक कार्याें एवं पारिश्रमिक के भुगतान के लिए अप्रैल 2020 में कार्यालय व्यय में कुल बजट उपबंध का अधिकतम तीन प्रतिशत राशि की ही निकासी जा सकेगी.
पीएल खाता से निकासी में भी यही शर्तें लागू रहेगी और इसके अलावा अगर किसी राशि का विपत्र पारित करना अति आवश्यक होगा, तो प्रशासी विभाग औचित्य के साथ प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजेगा और वित्त विभाग की अनुमति के बाद ही विपत्र पारित किया जाएगा.