उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति द्वारा मस्ज़िदों से लाउडस्पीकर से तेज आवाज में अजान को लेकर पत्र मामले के बाद अब प्रयागराज के आईजी केपी सिंह का पत्र सामने आया है. आईजी ने प्रयागराज रेंज के चारों जिलों के डीएम और एसएसपी को पत्र लिखा है. उन्होंने पत्र के जरिए पॉल्यूशन एक्ट और हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को कहा है. इसके तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लाउडस्पीकर बजाने पाबंदी रहेगी.
आईजी के मुताबिक गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने इस संबंध में आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि लाउडस्पीकर से अज़ान इस्लाम का धार्मिक हिस्सा नहीं है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अजान इस्लाम का धार्मिक भाग है. लोगों को बिना ध्वनि प्रदूषण नींद का अधिकार है और यह जीवन के मूल अधिकार में शामिल है. किसी को भी अपने मूल अधिकारों के लिए दूसरे के मूल अधिकारों का उल्लंघन का अधिकार नहीं है. आईजी के मुताबिक पॉल्यूशन एक्ट में भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की मनाही है.