रांचीः दुमका कोषागार मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज कर दी गई. हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि, उनकी आधी सजा इस मामले में अभी पूरी नहीं हुई है.
दुमका कोषागार मामले में लालू को सात साल की सजा मिली है. आधी सजा पूरा नहीं होने के आधार पर कोर्ट ने लालू को जमानत देने से मना कर दिया. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में इस मामले की सुनवाई के पहले हाई कोर्ट में पिछले दो सप्ताह से लालू प्रसाद की जमानत पर सुनवाई नहीं हो पा रही थी.
इससे पहले 8 नवंबर को सीबीआई की ओर से अदालत में अपना जवाब दाखिल कर दिया था. लालू की जमानत याचिका के खिलाफ सीबीआई की ओर से दाखिल किए गए जवाब में कहा गया है कि दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद ने जमानत याचिका दाखिल की है. इसमें उन्होंने मात्र 22 माह ही जेल में बिताया है. ऐसे में सजा की आधी अवधि पूरी नहीं हो रही है.
वहीं, पूर्व में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में उनकी याचिका खारिज कर चुका है. जहां तक उनके स्वास्थ्य की बात है, तो रिम्स के चिकित्सक लगातार इसकी मॉनीटरिंग कर रहे है. लालू प्रसाद को चारा घोटाले के दुमका, देवघर और चाईबासा मामले में सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनायी है. इन तीनों मामलों में 23 दिसंबर 2017 से वो जेल में हैं. बीमार होने की वजह से रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं.