नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि सरकारी के साथ निजी लेबोरेट्री में भी कोरोना की टेस्टिंग फ्री हो. कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह इसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश जल्द से जल्द जारी करे.
कोरोना का टेस्ट फ्री करने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निजी लैबों द्वारा इस टेस्ट के लिए बड़ी रकम लेने पर नाखुशी जताई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट लैब को कोरोना जांच के लिए पैसे लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि निजी लैबों को इतनी ऊंची कीमत न लेने दी जाए. कोर्ट ने केंद्र सरकार से सरकार द्वारा यह राशि रिएंबर्स करने का मैकेनिज्म बनाने को कहा.
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में निजी लैब को जांच के लिए 4500 रुपये तक लेने की इजाजत देने वाली अधिसूचना को चुनौती दी गई थी. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था. याचिका में सभी अस्पतालों में मुफ्त टेस्ट और इलाज की मांग की गई है. निजी लैबें जांच के लिए 4500 रुपये ले रही हैं.
याचिका में मांग की गई है कि टेस्ट को फ्री किया जाए, इसका कोई शुल्क न लिया जाए. सरकार के 4500 रुपये तक टेस्ट का शुल्क लेने के फैसले को रद्द किया जाए. देश के हर जिले में कम से कम 100 या 50 वेंटिलेटर होने चाहिए. कोरोना संक्रमण के कितने नंबर बढ़े हैं, इनकी संख्या बताई जानी चाहिए.