देवघर: आगामी बसंत पंचमी को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुमंडल दण्डाधिकारी विशाल सागर के द्वारा देवघर अनुमंडल अंतर्गत पड़ने वाले विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों एवं शैक्षणिक संस्थानों के प्राचार्य, स्कूल प्रबंधकों एवं सरस्वती पूजा समितियां को निर्देशित किया गया है कि वे मां सरस्वती पूजा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के क्रम में विधि व्यवस्था संधारण हेतु अपने यहां वोलेंटियर नियुक्त करेंगे, ताकि कार्यक्रम में सम्मिलित लोगों को नियंत्रण करने में सहूलियत हो सके. इसके अलावा कार्यक्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्र के रूप में सिंपल माइक का उपयोग पूजा स्थल एवं विसर्जन स्थल पर रात्रि 10.00 बजे तक ही करेंगे, जो लाउडीस्पीकर एक्ट की धाराओं के अंतर्गत होगा तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र के रूप में डीजे का प्रयोग नहीं करेंगे.
साथ हीं मूर्ति विसर्जन के दौरान सरस्वती पूजा समितियां एवं शैक्षणिक संस्थानों द्वारा सड़क अथवा रास्ते में डीजे का प्रयोग नहीं किया जायेगा, ताकि आम जनता को किसी प्रकार का कोई हानि व असुविधा न हो. इसके अलावा कहा गया है कि दिनांक-30.01.2020 को मां सरस्वती का पूजा करने के उपरांत दिनांक-31.01.2020 को रात्रि 10ः00 बजे तक विधिवत प्रतिमा विसर्जन करना सुनिश्चित करेंगे. कोई भी व्यक्ति उक्त कार्यक्रम में किसी प्रकार का घातक हथियार यथा-लाठी, भाला, गड़ासा, तीर-धनुष या किसी प्रकार का अग्नेयास्त्र या विस्फोटक पदार्थ लेकर शरीक नहीं होंगे. सिर्फ इतना हीं नहीं सभी सरस्वती पूजा समितियां एवं शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा पूजा पंडाल के आस-पास श्रद्धालुओं के लिए वाहन पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय एवं इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाय कि यातायात व्यवस्था किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो और श्रद्धालुओं को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.