मुंबई: पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने भेदिया कारोबार के नियमों में संशोधन कर दिया है. सूचीबद्ध कंपनियों को अब अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचनाओं की प्रकृति को लेकर एक डजिटल डेटाबेस तैयार करना होगा. सेबी निदेशक मंडल ने इस संबंध में पिछले महीने एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी.
भेदिया कारोबार नियमों में जो बदलाव किये गये हैं उसके मुताबिक सूचीबद्ध कंपनियों को एक ढांचागत डिजिटल डेटाबेस अपने पास रखना होगा. इसमें अप्रकाशित मूल्य- संवेदी सूचना की प्रकृति के बारे में पूरी जानकारी रखने के साथ ही उस व्यक्ति का नाम भी होना चाहिये जिसने इस तरह की सूचना को प्रसारित किया है.
इसके साथ ही शेयर बाजारों को इस प्रकार की जानकारी स्वत: पहुंचाने शेयर कारोबार पर प्रतिबंध लगाने जैसी स्व-स्फूर्त प्रक्रिया होनी चाहिये. सेबी की 17 जुलाई को जारी अधिसूचना में इस बारे में कहा गया है.