महाराष्ट्र: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और लॉकडाउन की अवधि 31 जुलाई तक होने के बीच अब नया फैसला लिया गया है. मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है, जो एक जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक लागू रहेगी.
इस फैसले के तहत कंटेनमेंट जोन में भीड़ लगाने पर, एक साथ एक से अधिक लोग जुड़ने पर पूरी तरह से मनाही है. सुबह पांच बजे से रात नौ बजे तक इसका पालन करना होगा.
हालांकि, इस धारा 144 के बीच जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोग, मीडिया, बैंक, आईटी सर्विस समेत अन्य कुछ क्षेत्र के लोगों को छूट दी गई है. लेकिन किसी तरह का सार्वजनिक कार्यक्रम करना अभी भी बंद है. अगर किसी को जरूरी सामान लेने के लिए जाना है तो वह अपने घर के दो किमी. के आसपास से ही सामान लेने जा सकता है.
गौरतलब है कि बीते दिनों ही महाराष्ट्र ने कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया था. ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार रात को दस बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक बाहर निकलने पर मनाही है.