साहेबगंज: अनुमंडल पदाधिकारी पंकज कुमार साव ने बताया कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के पश्चात विभिन्न धार्मिक संगठनों एवं राजनीतिक दलों की गतिविधियां बढ़ जाने एवं संप्रदायिक संवेदनशीलता के बढ़ जाने की प्रबल संभावना का पूर्व अनुमान है.
ऐसे में किसी संगठन दल एवं उनके समर्थकों द्वारा जुलुस, रैली, सभा जश्न आदि का आयोजन नहीं किया जा सकता है. अतः उपरोक्त पर्याप्त कारणों के दृष्टिगत अनुमंडल में कानून एवं शांति व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु अगले आदेश तक धारा 144 प्रभावी रहेगा.
उन्होंने आम जनों को सूचित करते हुए बताया की इस अवधि के दौरान बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं करेंगे.
ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिसमें सामुदायिक मतभेद बढ़े या तनाव बढ़े सार्वजनिक स्थल पर 4 या 4 से अधिक व्यक्ति नहीं रहेंगे कोई भी व्यक्ति या दल, धरना प्रदर्शन घेराव, जाम , सभा नहीं करेंगे.
कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल पिस्टल, रिवाल्वर, तलवार , कटार गुप्ती, चाकू, त्रिशूल, चिमटा, लाठी, स्ट्रीक , भाला, गढ़ासा एवं किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ जैसे हथगोला, तेजाब , आदि लेकर नहीं चलेगा और ना ही किसी व्यक्ति को ऐसे करने के लिए उकसाएगा अथवा प्रोत्साहित करेगा.
कोई भी व्यक्ति अफवाह ना ही फैलाएंगे और ना ही किसी अफवाह को प्रोत्साहित करेंगे.