रांची: पोक्सो की विशेष अदालत ने गुरुवार को साढ़े 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी गौस नगर गढ़ा टोली निवासी शकील अहमद को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही अलग-अलग धाराओं में 40 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया.
जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा होगी. अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सजा सुनाई. आरोपी होट्वार जेल में बन्द है. सजा सुनाते वक्त उसे भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से अदालत में पेश किया गया.
बच्ची के पिता ने सदर थाना में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. 4 मार्च 2019 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.