रांची: राज्य सरकार के विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों एवं अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त करने संबंधी आदेश को शनिवार को राज्य सरकार ने स्थगित कर दिया है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव ए पी सिंह ने बताया कि राज्य सरकार के विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों एवं अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के सेवा से मुक्त करने के मामले पर झारखंड उच्च न्यायालय में डब्ल्यूपी (एस) 6701/19 वाद लंबित है.
इस मामले में न्यायालय के आदेश आने तक इस आदेश को स्थगित कर दिया गया है. गौरतलब है कि शुक्रवार को विभागीय सचिव ने अप्रशिक्षित शिक्षकों व अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को तत्काल सेवा समाप्त करने संबंधी निर्देश दिया था, जिसके आलोक में यह आदेश निकाला गया है.