नीलकांत मंडल,
गोड्डा: उपायुक्त महोदया गोड्डा किरण पासी ने जानकारी देते हुए बताया गया कि झारखंड में आज से जूता व कपड़े की दुकानें जिले में व्यापारी खोल सकते हैं, इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है.
राज्य सरकार ने दुकानों को खोलने का निर्णय लिया है. मगर इस दौरान कोरोना महामारी को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा. मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूरी होगा.
वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा. कंटेनमेंट जोन में दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं है. साथ ही इस दौरान आप सभी जिलेवासियों से मेरी अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अवश्य पालन करें. भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में जाने से यथा सम्भव बचें, मास्क अवश्य पहनें.