ज्योत्सना,
खूंटी: खूंटी जिला व्यवसायी संघ व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में नगर भवन, खूंटी में जिले के व्यवसायी वर्ग के लिए एक दिवसीय ‘‘समाधान‘‘ प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस दौरान व्यवसायियों को खाद्य सुरक्षा व गुणवत्ता सहित उनके दायित्वों से विस्तार से अवगत कराया गया. व्यवसायियों से सीधा संवाद कायम कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली गई. साथ ही समाधान के तरीके बताये गये.
कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि अनुमंडल पदाधिकारी, खूंटी प्रणव कुमार पाल व अन्य ने दीप प्रज्वल्लित कर किया.
मौके पर प्रणव पाल ने कहा कि जिला प्रशासन का यह प्रयास है कि व्यवसाय से संबंधित आपकी हर भ्रांतियों को दूर कर समस्याओं का समाधान किया जाये ताकि आप अपने व्यवसाय का सही ढ़ंग से संचालन कर सके. उन्होंने फुड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत खाद्य पदार्थाें में मिलावट करने के विरूद्ध कानूनी प्रावधानों की विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि जिला मुख्यालय के विभिन्न दुकानों से खाद्य पदार्थों के नमूने की जांच के बाद पाया गया कि खूंटी में लोग जान-बुझकर खाद्य पदार्थों में मिलावट नहीं करते हैं.
उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के आलोक में कार्रवाई कर इस पर रोक लगा पाना संभव नहीं है. खाद्य पदार्थाें में मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए हमसभी को एकजुट होकर इसके खिलाफ अन्य लोगों को जागरूक व सचेत करने का कार्य करना होगा. उन्होंने कहा कि कुछ व्यवसायी रातों-रात अमीर बनने के चक्कर में जान-बुझकर खाद्य सामग्रियों में मिलावट करते हैं. ऐसे लोगों को चिह्नित कर उनके सामानों को बाजार से बाहर करना हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है.
उन्होंने पीपीटी के माध्यम से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने व मानकों का अनुपालन नहीं करने वाले दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी प्रावधान निर्धारित है. पीपीटी के माध्यम से उन्होंने खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच करने के विविध प्रक्रियाओं से अवगत कराया.
मौके पर राज्य खाद्य व गुणवता पदाधिकारी ने कहा कि खाद्य पदार्थों में रंगों का उपयोग नहीं करना चाहिए. यह मानव के स्वास्थ्य पर जहर के समान प्रतिकूल प्रभाव डालता है.
खूंटी नगर पंचायत अध्यक्ष अर्जुन पहान ने व्यवसायियों से प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने की अपील की. श्रम अधीक्षक, खूंटी ने व्यवसायियों से अपील की कि शहरी क्षेत्र के जिस दुकान व प्रतिष्ठान में दो या दो से अधिक लोग कार्यरत हैं, उसे दुकान संचालन हेतु लाईसेंस लेना आवश्यक है.
कार्यक्रम के दौरान व्यवसायियों द्वारा अपने व्यापार को संचालित करने के क्रम में आ रही विविध परेशानियों से अवगत कराया गया. प्रश्न पूछे गये. मौके पर संबंधित विभाग के अधिकारियों ने समाधान के उपाय बताये.
मौके पर जिला खाद्य व गुणवता पदाधिकारी, जिला माप-तौल निरीक्षक, ड्रग निरीक्षक, जीएसटी राज्य पदाधिकारी, व्यवसायी संघ, खूंटी के राज कुमार जायसवाल, अरूण साबू, उदय लाल भाला सहित जिले के होलसेलर व खुदरा व्यवसायी शामिल थे.