रामपुर (Rampur) से समाजवादी पार्टी के सांसद आज़म खान (Azam Khan) को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से बड़ी राहत मिली है. बुधवार को हाईकोर्ट ने आज़म के खिलाफ दर्ज 29 एफआईआर (FIR) पर रोक लगा दी है. एफआईआर पर रोक के बाद अब इन मामलों में आज़म खान की गिरफ्तारी नहीं होगी. मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी (Maula Jauhar University) के लिए किसानों की जमीन कब्जा करने को लेकर आज़म खान के खिलाफ किसानों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी थी.
आज़म खान ने इस मामले में याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी. जिस पर बुधवार को जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस मंजू रानी चौहान की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद बेंच ने 29 एफआईआर पर रोक लगा दी. अब कहा जा रहा है कि इस आधार पर उन्हें दूसरे मुकदमों में भी राहत मिल सकती है.
बता दें सांसद बनने के बाद से आज़म खान पर 84 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं. इसमें जौहर यूनिवर्सिटी की जमीनों से संबंधित 30 मुकदमे भी शामिल हैं. इसके अलावा भी आज़म खान पर चोरी, डकैती, भैंस और बकरी चोरी के मुकदमे दर्ज किए गए हैं. आज़म के अलावा उनके दोनों बेटों और पत्नी के खिलाफ भी केस दर्ज हैं.
रामपुर के गंज पुलिस स्टेशन के अधिकारियों द्वारा आजम खान के आवास के मेन गेट पर नोटिस चस्पा किए थे. नोटिस में आजम खान के अलावा उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का नाम भी शामिल था. आजम के खिलाफ अब तक 84 मामले दर्ज हो चुके हैं.
इससे पहले राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कोसी बाढ़ क्षेत्र पर अतिक्रमण के लिए सांसद आज़म खान द्वारा रामपुर में संचालित निजी विश्वविद्यालय के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है. एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि चूंकि कोसी गंगा की सहयोगी नदी है, लिहाजा संबंधित वैधानिक प्राधिकरण अतिक्रमणकर्ताओं के खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकती है.
एक के बाद एक ताबड़तोड़ एफआईआर झेल रहे समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद आजम खान को बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम के खिलाफ दर्ज 29 एफआईआर पर रोक लगाई है. एफआईआर पर रोक के बाद अब इन मामलों में आजम खान की गिरफ्तारी नहीं होगी. आजम के खिलाफ किसानों की जमीन हड़पने से लेकर किताबें चोरी, भैंस चोरी और बकरी चोरी समेत 80 से ज्यादा मामले दर्ज हैं.