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केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद परिवहन सचिव ने डीजीपी को दिया निर्देश
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निर्देश के बाद मालवाहक वाहन में तीसरा व्यक्ति पकड़े जाने पर की जाएगी कार्रवाई
रांची: खतरनाक कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव के खतरे को कम से कम करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों के तहत लॉकडाउन के बीच आवश्यक वस्तुओं की कमी न हो, इसलिए मालवाहक वाहनों को लॉकडाउन के दौरान कुछ नियमों के साथ छूट दी गई है. इसके तहत मालवाहक वाहनों के लिए नियम व कानून भी तय किए गए हैं.
केंद्रीय गृह मंत्रालय के पत्र के बाद राज्य के परिवहन सचिव के. रवि कुमार की ओर से डीजीपी एमवी राव को पत्र लिखकर इस मामले में आवश्यक सख्ती बरतने का सुझाव दिया है.
उन्होंने कहा है कि किसी भी मालवाहक वाहन में दो से ज्यादा व्यक्ति मिले तो उस वाहन को पकड़ें. संबंधित व्यक्ति को पकड़कर नजदीक के क्वारंटाइन सेंटर में भेजें और वाहन चालक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करें.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मालवाहक वाहनों के परिचालन संबंधित कुछ दिशा-निर्देश जारी किया है. इसमें बताया गया है कि राज्य के भीतर या राज्य के बाहर आने-जाने वाले मालवाहक वाहनों में एक चालक के अलावा एक अन्य व्यक्ति को ही रहने की स्वीकृति दी जा सकती है.
इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में यात्रा की अनुमति नहीं है. उस मालवाहक वाहन के चालक के पास वैध लाइसेंस रहे और जो दूसरा अन्य व्यक्ति है, उसके पास पहचान पत्र रहना जरूरी है.
मालूम हो कि लॉकडाउन के दौरान सभी यात्री बसें व अन्य गाड़ियां बंद हैं. ऐसी स्थिति में दूर-दराज के लोग मालवाहक वाहनों से अपने गांव-घर के लिए जा रहे हैं.
इससे कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ेगा. इसकी शिकायत पिछले कई दिनों से केंद्रीय गृह मंत्रालय तक पहुंच रही थी. इसके बाद ही केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस मामले में निर्देश जारी किया गया.