चाईबासा: कोविड-19 के संभाव्य संक्रमण के मद्देनजर गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा मुख्य सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार के द्वारा जारी निर्देश के आलोक में दिनांक 31 अक्टूबर, शनिवार तक के लिए जिला उपायुक्त अरवा राजकमल एवं पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा के द्वारा संयुक्त रुप से कंटेनमेंट जोन के बाहर विभिन्न गतिविधियों को जारी रखने के लिए इस जिला के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत वैसे सभी आर्थिक गतिविधियां जो विशेष रूप से निषेद्ध नहीं है, को कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में अनुमति दी गई है.
वहीं कई गतिविधियां निषेद्ध बनी रहेगी, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य, मेले और अन्य सभी बड़ी मंडली स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, प्रशिक्षण केंद्र, कोचिंग संस्थान इत्यादि शामिल है. साथ ही सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल और इस तरह के अन्य सभी स्थान शामिल है.